वसई-विरार | सिटी न्यूज़ 24
बारिश
के
मौसम
में
पर्यटकों की
सुरक्षा सुनिश्चित करने
तथा
दुर्घटनाओं को
रोकने
के
उद्देश्य से
मीरा-भाईंदर, वसई-विरार
(MBVV) पुलिस
आयुक्तालय ने
महत्वपूर्ण प्रतिबंधात्मक आदेश
जारी
किया
है।
यह
आदेश
भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS), 2023 की धारा 163 के तहत जारी
किया
गया
है।
आदेश
के
अनुसार
वसई,
नायगांव और
वालीव
पुलिस
थाना
क्षेत्रों के
संवेदनशील समुद्र
तटों,
झरनों,
खदानों
तथा
अन्य
पर्यटन
स्थलों
के
100 मीटर के दायरे में कई गतिविधियों पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया
गया
है।
पुलिस
आयुक्तालय का
कहना
है
कि
मानसून
के
दौरान
इन
स्थानों पर
बड़ी
संख्या
में
पर्यटक
पहुंचते हैं।
तेज
बहाव,
ऊंची
लहरें,
फिसलन
और
गहरे
पानी
के
कारण
हर
वर्ष
कई
दुर्घटनाएं होती
हैं।
इन्हीं
घटनाओं
की
पुनरावृत्ति रोकने
तथा
जन-जीवन की सुरक्षा बनाए
रखने
के
लिए
यह
आदेश
जारी
किया
गया
है।
इन पर्यटन स्थलों पर लागू रहेगा आदेश
आदेश
के
अनुसार
वसई
पुलिस
थाना
क्षेत्र के
सूरुची बीच, रानसागांव बीच, ब्रह्मांडा बीच, भुईगांव बीच, मनसेस बीच, बेनापट्टी बीच, वसई किला जेट्टी तथा पापडी बंदर जेट्टी को
प्रतिबंधित क्षेत्र घोषित
किया
गया
है।
इसके
अलावा
नायगांव पुलिस
थाना
क्षेत्र के
चिंचोटी झरना एवं कामण देवकुंडी, तथा
वालीव
पुलिस
थाना
क्षेत्र के
राजीवली खदान एवं खेरेपाडा घूमलनगर खदान सहित
अन्य
संवेदनशील पर्यटन
स्थलों
पर
भी
यह
आदेश
प्रभावी रहेगा।
इन गतिविधियों पर रहेगी पूरी तरह रोक
पुलिस
द्वारा
जारी
आदेश
के
अनुसार
प्रतिबंधित क्षेत्रों में—
- पाँच या उससे अधिक लोगों का समूह बनाकर एकत्र होना।
- समुद्र, झरनों अथवा गहरे पानी में उतरना या तैरना।
- तेज बहाव वाले पानी में प्रवेश करना।
- खतरनाक चट्टानों
या ऊंचे स्थानों पर चढ़कर सेल्फी या वीडियो बनाना।
- शराब पीना अथवा शराब लेकर प्रतिबंधित
क्षेत्र में जाना।
- तेज गति से वाहन चलाना एवं खतरनाक स्थानों पर पार्किंग
करना।
- तेज आवाज में डीजे या साउंड सिस्टम बजाना।
- सार्वजनिक
स्थानों पर प्लास्टिक एवं कचरा फेंकना।
- महिलाओं से छेड़छाड़
या अभद्र व्यवहार करना।
- किसी भी प्रकार की ऐसी गतिविधि जिससे जनसुरक्षा,
पर्यावरण अथवा कानून-व्यवस्था प्रभावित हो।
इन
सभी
गतिविधियों पर
पूर्ण
प्रतिबंध रहेगा।
उल्लंघन करने वालों पर होगी सख्त कार्रवाई
पुलिस
आयुक्तालय ने
स्पष्ट
किया
है
कि
प्रतिबंधात्मक आदेश
का
उल्लंघन करने
वाले
व्यक्तियों के
विरुद्ध भारतीय न्याय संहिता (BNS), 2023 की धारा 223 के तहत कार्रवाई की
जाएगी।
इसके
अलावा
आवश्यकता पड़ने
पर
महाराष्ट्र पुलिस अधिनियम, 1951 तथा अन्य लागू
विधिक
प्रावधानों के
अंतर्गत भी
कानूनी
कार्रवाई की
जा
सकती
है।
आदेश
का
उद्देश्य किसी
को
असुविधा पहुंचाना नहीं,
बल्कि
नागरिकों एवं
पर्यटकों के
जीवन
की
सुरक्षा सुनिश्चित करना
है।
पुलिस की नागरिकों से अपील
MBVV पुलिस ने
नागरिकों एवं
पर्यटकों से
अपील
की
है
कि
वे
बारिश
के
मौसम
में
प्रतिबंधित पर्यटन
स्थलों
पर
जाने
से
बचें
तथा
प्रशासन द्वारा
जारी
दिशा-निर्देशों का पालन करें।
थोड़ी-सी लापरवाही गंभीर
दुर्घटना का
कारण
बन
सकती
है।
पुलिस
ने
लोगों
से
सहयोग
की
अपेक्षा करते
हुए
कहा
है
कि
सुरक्षा नियमों
का
पालन
करना
प्रत्येक नागरिक
की
जिम्मेदारी है।
0 टिप्पणियाँ